UP : बदल गए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नियम, ऐसे करें आवेदन तो होगा फायदा ही फायदा
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana अब विधवा तलाकशुदा और पति द्वारा छोड़ी गई महिला को शादी होने पर 40 हजार बैंक खाते में और पांच हजार नकद दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधवा तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उम्र के साथ इस बात की जांच करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में शादी हो रही है।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Thu, 14 Sep 2023 07:55 PM (IST)
लखीमपुर, जागरण संवाददाता। Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नियम बदल गए हैं। गृहस्थी शुरू करने के लिए विधवा, तलाकशुदा, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की शादी होने पर पांच हजार रुपये नकद मिलेंगे। समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन मिलने पर ऐसी महिलाओं की शादी प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।
योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए 51,000 दिए जाते हैं। सामान्य शादी होने पर नवविवाहित बेटी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला के खाते में 35,000 रुपये दिए जाते थे और 10,000 रुपये का उपहार दिया जाता था।
40 हजार बैंक खाते में और पांच हजार मिलेंगे नकद
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर के मुताबिक, अब विधवा तलाकशुदा और पति द्वारा छोड़ी गई महिला को शादी होने पर 40 हजार बैंक खाते में और पांच हजार नकद दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उम्र के साथ इस बात की जांच करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में शादी हो रही है।यह भी पढ़ें: UP Govt: योगी सरकार का तोहफा, आठ लाख किसानों को इस तरह मिलेगा फायदा; कृषि मंत्री ने दी जानकारी