Lalitpur News: दहेज हत्या के 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पति को 10 साल का कारावास
Lalitpur News ललितपुर में दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन साल बाद फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) न्यायालय में सोमवार को दहेज हत्या के 3 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। ठोस दलीलों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश शबिस्तां आकिल ने पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
By Jagran NewsEdited By: Swati SinghUpdated: Tue, 22 Aug 2023 02:40 PM (IST)
ललितपुर, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दहेज हत्या के मामले में तीन साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) न्यायालय में सोमवार को दहेज हत्या के 3 साल पुराने मामले में निर्णायक सुनवाई हुई। अदालत में पेश हुए गवाहों, साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश शबिस्तां आकिल ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक मई 2020 को थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम गिदवाहा निवासी राजकुमार ने थाना सौजना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन सरोज की शादी दो वर्ष पूर्व थाना सौजना अंतर्गत ग्राम अगौड़ी निवासी भगवानदास के साथ हुई थी।
शादी के कुछ दिन बाद ही करने लगे प्रताड़ित
शादी के 20-25 दिनों बाद पति भगवानदास, ससुर धीरा, सास गुनगटिया, बड़ा जेठ सुखलाल, जेठानी सोना, सुखलाल, रघुनाथ एवं सुनील उसकी बहन से 50 हजार रुपये व एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे और तरह - तरह से परेशान कर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे, दो बार मारपीट कर घर से भगा दिया था। परिजन एवं ननदोई लगातार परेशान करते रहे। जिसकी सूचना उसे फोन पर मिली। तीन मार्च 2020 को सभी लोगों ने उसकी बहन को मारपीट कर कहा कि हर हाल में रुपया व मोटरसाइकिल लाओ नहीं तो जान से मार देंगे।नाले में मिली थी लाश
सरोज ने गिदवाहा आकर पूरा हाल बताया, तो उन्होंने फसल आने पर उक्त दहेज भेजने का आश्वासन दिया। आठ अप्रैल 2020 को जिठानी सोना ने फोन लगाया कि सरोज का कहीं पता नहीं चल रहा है, जिस पर तुरन्त वह लोग उनके घर पहुंचे, जहां कीर्तन हो रहा था। पीड़िता के परिवार वालों ने सवाल किया कि आपकी बहू खो गई है और आप कीर्तन कर रहे हैं, इस पर उन्हें कहा कि भगवान मदद करेगा। आठ अप्रैल को पीड़िता की लाश पास के नाले में पड़ी मिली। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि 8 अप्रैल को उक्त लोगों ने सरोज को मारकर गाड़ दिया था, जब लाश को निकाला गया तो शरीर पर कई जगह चोटें थी, पेट में घाव का निशान था व हाथ टूटा था।
ससुरालवालों पर नामजद दर्ज हुआ था केस
तहरीर के आधार नामजद आरोपितों के खिलाफ धारा 498ए, 304बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में केस दर्ज करने के बाद सौजना पुलिस ने विवेचना की, जिसमें पति भगवानदास के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।कोर्ट ने सुनाई सजा
सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)न्यायालय में निर्णायक सुनवाई हुई। अदालत में पेश हुए गवाहों, साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश शबिस्तां आकिल ने अभियुक्त को धारा 304बी में 10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 498 ए में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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