DA Hike In UP: 16 लाख राज्य कर्मचारियों को जनवरी से 42 प्रतिशत डीए, जनवरी से अप्रैल तक का एरियर जीपीएफ में
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। 16 लाख राज्य कर्मचारियों को जनवरी से 42 प्रतिशत डीए प्राप्त होगा। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraUpdated: Thu, 18 May 2023 07:27 AM (IST)
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। DA Hike In UP सूबे के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पहली जनवरी 2023 से चार प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। कर्मचारियों को पहली जनवरी से मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक उन्हें 38 प्रतिशत की दर से डीए दिया जा रहा था।
पहली जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी। कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ जून में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने पर राज्य सरकार पर हर महीने 214 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
बढ़े डीए का लाभ राज्य सरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। शासनादेश के मुताबिक एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में एक मई 2024 तक जमा रहेगी और उसे अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जनवरी से 30 अप्रैल तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी इसमें एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान देगी जबकि एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी।जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जनवरी 2023 से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
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