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DA Hike: 16.35 लाख राज्य कर्मियों को पहली जनवरी से 50 प्रतिशत डीए, पहली जनवरी से लागू

DA Hike राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जनवरी जुलाई से 29 फरवरी तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी इसमें एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान देगी जबकि एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Wed, 13 Mar 2024 07:08 AM (IST)
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सीएम योगी की सरकार ने राज्‍य कर्मचारियों को दिया तोहफा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। DA Hike प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पहली जनवरी 2024 से मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। अभी तक राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 46 प्रतिशत डीए मिल रहा था।

बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए यह निर्णय किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी यह फैसला किया है। राज्य कर्मचारियों को चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए दिए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिजा है।

बढ़े डीए का लाभ राज्य सरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित, पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। पहली जनवरी से 29 फरवरी तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी।

कर्मचारियों को मार्च के वेतन के साथ अप्रैल में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने पर राज्य सरकार पर हर महीने 215 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। शासनादेश के मुताबिक बढ़े डीए के एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में एक मार्च 2025 तक जमा रहेगी और उसे अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जनवरी जुलाई से 29 फरवरी तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी इसमें एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान देगी, जबकि एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी।

जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जनवरी 2024 से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

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