विजय माल्या, नीरव मोदी के साथ इस लिस्ट में जुड़ा नया नाम, मासूम चेहरे पर मत जाइए… बहुत बड़ा जालसाज है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शाइन सिटी के मुख्य संचालक राशिद नसीम के विरुद्ध भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे ईडी को राशिद नसीम की संपत्तियों को तेजी से जब्त करने में मदद मिलेगी। यह प्रदेश में किसी आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराया गया पहला मुकदमा है। राशिद नसीम पर कई राज्यों के हजारों निवेशकों से 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक हड़पने का आरोप है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शाइन सिटी के मुख्य संचालक धोखेबाज राशिद नसीम का भले ही जांच एजेंसियां अब तक दुबई से प्रत्यर्पण नहीं कर सकी हैं पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ठगी की कमाई से जुटाई गई संपत्तियों को तेज गति से जब्त जरूर कर सकेगा।
ईडी ने राशिद नसीम के विरुद्ध भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट-2018) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदेश में यह किसी आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराया गया पहला मुकदमा है।
ईडी अब बैंकों की रकम हड़पने वाले उद्योगपति विजय माल्या व हीरा कारोबारी नीरव मोदी की तरह भगोड़े राशिद नसीम की संपत्तियां को तेजी से जब्त की जा सकेंगी।
विदेश में जुटाई गई संपत्तियां भी होंगी जब्त
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ईडी अब निवेशकों से ठगी गई रकम से विदेश में जुटाई गई संपत्तियों को भी जब्त कर सकेगा। लखनऊ स्थित न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीबीआई/ईडी में यह परिवाद दर्ज हुआ है, जिसका अदालत ने संज्ञान ले लिया है।
निवेशकों को आकर्षक योजनाओं के सपने दिखाने वाले शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राशिद नसीम ने ठगी की योजना पहले से ही थी। शातिर राशिद ने अपना दूसरा पासपोर्ट भी बनवा रखा था, जिसकी मदद से वह जून, 2019 में देश छोड़कर भाग निकला था।
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सामने आया था कि राशिद ने दुबई में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी के साथ मिलकर हीरों का कारोबार शुरू किया था।
विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ठगी की रकम डायवर्ट कर दक्षिण अफ्रीका में भी हीरों का कारोबार शुरू किया। ईओडब्ल्यू की सिफारिश पर शासन ने राशिद पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। शाइन सिटी के नाम पर विभिन्न जिलों में भूखंड व मकान उपलब्ध कराने की आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर प्रदेश व अन्य राज्यों के हजारों निवेशकों के 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक हड़पे गए थे। हाई काेर्ट के आदेश पर अब ईओडब्ल्यू, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) व ईडी तीनों मिलकर मामले की पड़ताल कर रहे हैं। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत देश में विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन संदेसरा, दीप्ती संदेसरा, जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन, जाकिर नाइक व मेहुल चोकसी समेत लगभग 17 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है।
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