काम की खबर: आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के लिए अब 'आधार' जरूरी, इन दस्तावेजों के बिना नहीं बनेगी बात
आधार अधिनियम के तहत जारी की गई इस अधिसूचना के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किये जा सकेंगे।
By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Tue, 23 May 2023 06:00 AM (IST)
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए अब अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है और उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो इन प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा। राजस्व विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
आधार अधिनियम के तहत जारी की गई इस अधिसूचना के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किये जा सकेंगे। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आधार कार्ड या उसके लिए नामांकन करने का प्रमाण न दे पाने के बावजूद किसी बच्चे को किसी प्रमाणपत्र से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वह अपनी पहचान के दूसरे सुबूत दे रहा है।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
यदि बच्चे का आधार नामांकन पांच वर्ष की आयु के बाद किया गया हो तो उसकी आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची तथा निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा।जन्म प्रमाणपत्र
सक्षम प्राधिकारी की ओर से दिया गया जन्म अभिलेखविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र जिसमें माता-पिता के नाम हों
राशन कार्डभूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्डकर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) कार्ड या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्डपेंशन कार्डआर्मी कैंटीन कार्डकोई सरकारी हकदारी कार्ड या विभाग की ओर से इंगित किया गया कोई अन्य अभिलेख।18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों/ लाभार्थियों के लिएयदि उसने आधार नामांकन किया हो तो उसे अपनी आधार नामांकन पर्ची और निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। -फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशनकार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या राजपत्रित अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा सरकारी पत्र शीर्षक पर जारी किया गया व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र या विभाग की ओर इंगित किया गया कोई अन्य अभिलेख।
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