Air India को यूपी की एक महिला को देने पड़ेंगे 20 लाख रुपये, राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना
मामला 2021 का है। गोमती नगर के विक्रांत खंड निवासी आराधना सिंह ने रायपुर से लखनऊ वाया दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट बुक किया था। आरोप है कि एयर इंडिया ने उन्हें सीट नहीं दी और फ्लाइट से उतार दिया गया। इस पर नाराज होकर उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने एयर इंडिया पर 20 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एयर इंडिया में टिकट बुक होने के बाद भी महिला को सीट न देना एयर इंडिया को महंगा पड़ गया। महिला की ओर से वाद दाय करने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 20 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह भुगतान 2021 से ब्याज सहित 45 दिन में देना होगा। आयोग ने एक लाख रुपये वाद व्यय भी देने का आदेश दिया है।
गोमती नगर के विक्रांत खंड निवासी आराधना सिंह ने पांच नवंबर 2021 को रायपुर से लखनऊ वाया दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट ई-टिकट नंबर 098-4727194464 बुक किया था। फ्लाइट छूटने का समय 9:30 बजे था। 11:15 बजे नई दिल्ली पहुंचना था।
वहां से लखनऊ की फ्लाइट भी बुक थी। वादी के अनुसार जिन दिन फ्लाइट छूटनी थी। वह दो घंटे पहले ही रायपुर एयर पोर्ट पहुंच गईं। आरोप है कि एयर इंडिया ने उन्हें सीट नहीं दी। बिना किसी उचित औचित्य कारण के उतार दिया। इस पर नाराज होकर उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर दिया।
आयोग ने दिया आदेश
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार, सदस्य विकास सक्सेना और सदस्य सुधा उपाध्याय ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की। अधिवक्ता पियूष मणि त्रिपाठी ने कोर्ट में बताया कि टिकट काफी पहले से बुक था। ऐन वक्त पर आराधना सिंह को सीट नहीं दी गई। सुनवाई के बाद आयोग ने एयर इंडिया नई दिल्ली, एयर इंडिया रायपुर और एयर इंडिया रीजनल आफिस हजरतगंज को पीड़ित को नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 20 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया।
इसके अलावा तीनों को एक लाख रुपये वाद व्यय भी देने का आदेश दिया गया है। साथ ही मेक माइ ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, हरियाणा को भी छह प्रतिशत ब्याज के साथ 10 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश जारी किया है। हर्जाने की रकम का भुगतान 45 दिन में करना होगा। इसके बाद ब्याज की दर 15 प्रतिशत होगी।
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