Move to Jagran APP

UP DGP Appointment: अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी, योगी कैब‍िनेट के फैसले पर क्‍या बोले अखि‍लेश?

सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 संबंधी अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैब‍िनेट के फैसले पर सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव ने न‍िशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीड‍िया एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया है।

By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 05 Nov 2024 09:38 AM (IST)
Hero Image
सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव, यूपी के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो
ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन को लेकर कैब‍िनेट के फैसले पर सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव ने न‍िशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीड‍िया एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए कहा क‍ि सवाल उठाया क‍ि क्‍या व्‍यवस्‍था बनाने वाले खुद दो साल रहेंगे या नहीं। बता दें, यूपी सरकार ने अपने स्तर से डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर लिया है। डीजीपी के चयन के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह व पूर्व डीजीपी शामिल होंगे।

सपा प्रमुख ने एक्‍स पर ल‍िखा, ''सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनायी जा रही है… सवाल ये है कि व्यवस्था बनानेवाले ख़ुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0।''

कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 संबंधी अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

बता दें, यूपी में करीब तीन सालों से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। नई नियमावली बनने के बाद अब सरकार को स्थायी तौर पर डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2006 में एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार से कानूनन नई व्यवस्था बनाने की अपेक्षा की थी। उसके बाद पंजाब, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में नियमावली बना रखी है।

डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि अब डीजीपी की नियुक्ति संबंधित आईपीएस अधिकारी के बेहतर सेवा रिकॉर्ड व अनुभव के आधार पर की जाएगी। उन्हीं अधिकारियों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए तवज्जो दी जाएगी, जिनका कम से कम छह माह का कार्यकाल शेष बचा हो।

यह भी पढ़ें: यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला, योगी सरकार ने बनाई नई नियमावली… क्या पद पर बने रहेंगे प्रशांत कुमार?

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।