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Allahabad Highcourt : स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर था शराब का ठेका, LKG का छात्र शिकायत लेकर चला गया हाईकोर्ट

कोर्ट ने पूछा है स्कूल के बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है? अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिया है। प्रकरण कानपुर नगर में चिडि़याघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले का है। पांच साल का अथर्व दीक्षित इस मोहल्ले में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है।

By Jagran News Edited By: Mohammed Ammar Updated: Sat, 24 Feb 2024 11:50 PM (IST)
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Allahabad Highcourt : स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर था शराब का ठेका
विधि संवाददाता, प्रयागराज : शासनादेश का उल्लघंन कर स्कूल के समीप शराब के ठेके के बाहर आए दिन शराबियों के हुड़दंग से परेशान एलकेजी के पांच वर्षीय छात्र की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मदद की गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने पूछा- हर साल कैसे होता रहा नवीनीकरण

पूछा है कि स्कूल के बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है? अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिया है। प्रकरण कानपुर नगर में चिडि़याघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले का है। पांच साल का अथर्व दीक्षित इस मोहल्ले में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है।

इस वजह से डालनी पड़ी याचिका

नियमानुसार स्कूल के आसपास शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। याची का कहना है कि अक्सर यहां सुबह छह-सात बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग शराब के नशे में हुड़दंग करते हैं। स्कूल के पास रिहायशी बस्ती भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर सरकार तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है, जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। अथर्व के परिवार वालों ने उसके नाम से जनहित याचिका दाखिल की है।

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