दुराचार के आरोपी पीस पार्टी अध्यक्ष को नहीं मिली जमानत
दुराचार के आरोपी और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मो. अयूब की जमानत अर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने खारिज कर दिया है।
By Nawal MishraEdited By: Updated: Wed, 14 Jun 2017 10:43 PM (IST)
लखनऊ (जेएनएन)। दुराचार के आरोपी और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मो. अयूब की जमानत अर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीसी यादव का तर्क था कि इस मामले में घटना की रिपोर्ट मृतका के भाई संतोष कुमार गौड़ ने मडिय़ांव थाने पर दर्ज कराई थी। आरोप है कि वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में विधानसभा मेंहदावल से विधायक प्रत्याशी आरोपी डॉ. अयूब प्रचार करते हुए वादी के निवास ग्राम कौडिय़ा जनपद अंबेडकरनगर गए तथा वादी की बहन से कहा कि वह चुनाव प्रचार करे। बाद में उसको पढऩे के लिए लखनऊ भेज दिया जाएगा तथा नौकरी भी लगवा दी जाएगी।
यह भी पढ़ें: योग दिवस पर समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में करेगी 'साइकिल योग'बहस के दौरान कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद डॉ. अयूब ने वादी की बहन को पढऩे के लिए सेवा अस्पताल सीतापुर रोड लखनऊ भेज दिया तथा उसके माता-पिता से कहा कि उसकी बहन का भविष्य अच्छा होगा। आरोप है कि इस दौरान आरोपी डॉ. अयूब ने वादी की बहन के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा धमकी दी कि अगर किसी से कहा तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद वादी की बहन ने पेट में दर्द होने की शिकायत की। जिस पर डॉ. अयूब ने उसे जो दवा खिलाई उससे किडनी और लिवर खराब हो गए। किडनी एवं लिवर का इलाज के दौरान 24 फरवरी, 2017 को ट्रामा सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने कहा कि गवाहों के कलम बंद बयान एवं अन्य साक्ष्यों को देखते हुए जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।
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