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Bijli Connection: यूपी में बिजली कनेक्शन के लिए बदले नियम, शहरी और ग्रामीण इलाकों में इतने दिन में जोड़े जाएंगे तार

अब बिजली का कनेक्शन चाहने वालों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम वाले बड़े शहरों के निवासियों को जहां तीन दिन में कनेक्शन मिलेगा वहीं नगर पालिका परिषद वाले नगरों में कनेक्शन चाहने वालों को सात दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तय अवधि में कनेक्शन देने के संबंध में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने सभी वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 12 Jun 2024 10:46 PM (IST)
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Bijli Connection: यूपी में बिजली कनेक्शन के लिए बदले नियम।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब बिजली का कनेक्शन चाहने वालों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम वाले बड़े शहरों के निवासियों को जहां तीन दिन में कनेक्शन मिलेगा वहीं नगर पालिका परिषद वाले नगरों में कनेक्शन चाहने वालों को सात दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 

अगर विद्युत लाइन पहले से है तो गांव में भी अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। तय अवधि में कनेक्शन देने के संबंध में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने सभी वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा है।

मौजूदा व्यवस्था में लग जाते हैं 30 दिन

दरअसल, राज्य में अब तक लागू मौजूदा व्यवस्था के तहत शहर से लेकर गांव तक में बिजली का कनेक्शन लेने में 30 दिन तक लग सकते हैं। इसमें कनेक्शन चाहने वाले को आवेदन करने के बाद एस्टीमेट बनाने, एस्टीमेट के अनुसार धनराशि जमा करने और उसके बाद कनेक्शन देने के लिए समय-सीमा इस शर्त के साथ तय है कि जिस परिसर के लिए बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा है, उसकी दूरी विद्युत लाइन वाले पोल से 40 मीटर से अधिक न हो। 

विभिन्न कारणों से कई बार तो इससे भी कहीं अधिक समय कनेक्शन देने में लगने से उपभोक्ता परेशान होते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन संबंधी आदेश 22 फरवरी को जारी किया था। लगभग चार माह बाद अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने भी केंद्र सरकार के संशोधित प्रावधानों को राज्य में लागू करने का निर्णय किया है। 

तीन दिन में मिले बिजली कनेक्शन

कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से सभी वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम वाले क्षेत्र के निवासियों द्वारा कनेक्शन के लिए आवेदन करने की दशा में अधिकतम तीन दिन में बिजली का कनेक्शन दिया जाए। 

इसी तरह नगर पालिका परिषद वाले नगरों में रहने वालों को भी ज्यादा से ज्यादा सात दिन में कनेक्शन देने की सीमा तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन मिलेगा। 

अधिकतम 90 दिनों की अवधि

स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि कहीं बिजली की लाइन और सब स्टेशन आदि बनाने की आवश्यकता है तो अधिकतम 90 दिनों की अवधि में परिसर में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने जल्द कनेक्शन देने का आदेश जारी होने पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि नए कनेक्शन की दरें भी न बढ़ने पाएं।

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