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UP News: सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली नहीं कर पाएंगे बिल्डर, गड़बड़ी पर देना पड़ेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों को इस संबंध में आनलाइन पोर्टल बनाने के आदेश दिए गए हैं। पोर्टल पर बिल्डर को सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल संबंधी डाटा प्रदर्शित करना हेागा। सभी बिल्डरों को अपना आडिट किया गया अकाउंट भी सार्वजनिक करना होगा। कोई भी बिल्डर या आवासीय समिति मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उपभोक्ता का कनेक्शन भी नहीं काट सकेंगी।

By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 15 Oct 2024 12:31 PM (IST)
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ब‍िल्‍डर को हर एक के बिजली के बिल को पावर पोर्टल पर डालना होगा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग में रहने वाले लोगों से सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर वसूली करने वाले बिल्डरों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब बिल्डर, अपार्टमेंट के निवासियों से अधिक बिल नहीं वसूल सकेंगे। हर एक के बिजली के बिल को पावर पोर्टल पर डालना होगा। इस प्रक्रिया में पहली गलती पर बिल्डरों और उनकी बनायी गई आवासीय समितियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी गलती पर 10 हजार रुपये और तीसरी गलती पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ सिंगल प्वाइंट कनेक्शन व्यवस्था को समाप्त करके मल्टी प्वाइंट में उसे बदल दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों को इस संबंध में आनलाइन पोर्टल बनाने के आदेश दिए गए हैं। पोर्टल पर बिल्डर को सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल संबंधी डाटा प्रदर्शित करना हेागा। सभी बिल्डरों को अपना आडिट किया गया अकाउंट भी सार्वजनिक करना होगा। कोई भी बिल्डर या आवासीय समिति मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उपभोक्ता का कनेक्शन भी नहीं काट सकेंगी।

ब‍िल्‍डरों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार का आभार जताते हुए कहा कि आयोग के इस आदेश से बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। वर्मा ने बताया कि अभी भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर कुछ बिल्डर सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेकर स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ जगह एक फ्रेंचाइजी रूपी आवासीय वेलफेयर समिति बनाकर आयोग के तय किए गए फिक्स चार्ज 110 रुपये और एनर्जी चार्ज सात रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा वसूली करते हैं। उपभोक्ताओं को उसका कोई बिल भी नहीं देते हैं।

गड़बड़ी करने पर देना पड़ेगा जुर्माना

वर्मा ने बताया कि आयोग के टैरिफ आदेश के मुताबिक पोर्टल पर संबंधित अपार्टमेंट आदि के निवासियों का अलग-अलग बिजली के बिल का पूरा लेखा-जोखा न डालने वाले बिल्डर या उसकी बनायी आवासीय समिति पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्डर को जनरेटर व डीजी सेट और मेंटेनेंस चार्ज का भी बिल अलग से देना होगा।

'बिजली चोरी मिली तो होगी अवर अभियंता पर कार्रवाई'

संवाद सूत्र, सीतापुर। बिसवां वितरण खंड की मुख्य अभियंता विवेक अस्थाना ने समीक्षा की। राजस्व वसूली में तेजी लाने को लेकर निर्देशित किया गया। 46 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बकाया बिल नहीं जमा किया है। ऐसे लोगों से संपर्क करते हुए सख्ती के साथ बिल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। अवर अभियंता एक-एक फीडर को चिह्रित कर कभी भी बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या शून्य कराएं।

मुख्य अभियंता ने असिस्टेंट मीटर रीडिंग के बारे में भी जानकारी ली। हाईलास फीडरों को चिन्हित करने के साथ मार्निंग रेड की जाए। किसी भी दशा में बिजली चोरी न हो सके, अगर ऐसा होता मिला तो अवर अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मियों की नियमित मानीटरिंग की जाए। सही कार्य करने वालों का हौसला बढ़ाने और लापरवाहों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्र, उपखंड अधिकारी विशाल शर्मा, विनीत वर्मा व अन्य मौजूद रहे।

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