बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल पर दर्ज होगा देशद्रोह का मुकदमा, ये है पूरा मामला Ayodhya News
अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंंह की याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश तीन दिनों में मांगी पुलिस से रिपोर्ट।
By Anurag GuptaEdited By: Updated: Wed, 18 Sep 2019 08:12 AM (IST)
अयोध्या, जेएनएन। बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी के विरुद्ध देशद्रोह, मारपीट व धमकी देने का मुकदमा रामजन्मभूमि थाने में दर्ज होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय देवेंद्र प्रताप सिंंह ने खुद को अंतरराष्ट्रीय शूटर बताने वाली वर्तिका सिंंह की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में प्राथमिकी की प्रति व कृत कार्रवाई की आख्या भी मांगी है।
इकबाल और वर्तिका विवाद की सुनवाई पर फैसला सुनने के लिए मंगलवार को अदालत खचाखच भरी थी। अलबत्ता, वर्तिका वहां नहीं थीं। उनके अधिवक्ता रामशंकर त्रिपाठी व पवन तिवारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह क्रास प्राथमिकी होगी। वर्तिका सिंह ने इंकबाल अंसारी व उनके परिवार की तीन महिलाओं व एक लड़के के विरुद्ध आरोप लगाया है। यहां बता दें कि इंकबाल अंसारी की तहरीर पर वर्तिका के विरुद्ध पहले ही जबरिया घर में घुसना, मारपीट, गाली देना, हत्या की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है।
वर्तिका के आरोप
वर्तिका के मुताबिक, तीन सितंबर को वह अपने ममेरे भाई प्रभुदयाल सिंंह के साथ अयोध्या आई थीं। उन्होंने कुछ संतों से राममंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की। किसी ने इकबाल अंसारी से मिलने की सलाह दी। दोपहर करीब एक बजे इकबाल अंसारी के घर पहुंची। वे चर्चा के बहाने घर के अंदर ले गए। तहरीर के मुताबिक, इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी पर सत्ता के लिए राजनीति कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राम मंदिर व देश के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने का भी आरोप लगाया गया है। विरोध पर उनके साथ मारपीट की कोशिश हुई। किसी तरह इकबाल के गनर ने बचाया। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से वह लखनऊ आ गईं।
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