Caste Certificate Apply: यूपी में जाति प्रमाणपत्र बनवाना हुआ आसान, राजस्व विभाग ने जारी किए नए आदेश
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। राजस्व विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। तहसीलदार के संतुष्ट होने पर दो दिनों के भीतर ही इसे जारी कर दिया जाएगा। कोई सत्यापन भी नहीं कराया जाएगा। आगे अगर कोई आपत्ति होती है तो इसे तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार के संतुष्ट होने पर दो दिनों के भीतर ही इसे जारी कर दिया जाएगा। कोई सत्यापन भी नहीं कराया जाएगा। आगे अगर कोई आपत्ति होती है तो इसे तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।
प्रमुख सचिव, राजस्व पी. गुरुप्रसाद की ओर से जारी आदेश के अनुसार जाति प्रमाणपत्र के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। आवेदक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदन करेगा।
फिर आधार का सत्यापन कराएगा। यह सब पोर्टल पर भरते ही आवेदक का नाम, जन्मतिथि और फोटो दिखाई देने लगेगी। सत्यापन के बाद अगर परिवार आईडी है तो वह सर्वर स्वत: प्राप्त कर लेगा। अगर सक्षम अधिकारी इससे संतुष्ट है तो इसे जारी कर देगा।
अलग-अलग जाति प्रमाणपत्र पर होगा सत्यापन
यदि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग जाति प्रमाणपत्र जारी हुए हैं तो उसका पहले की व्यवस्था के तहत सत्यापन कराया जाएगा और फिर उसे जारी किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आय प्रमाणपत्र जारी होने के तीन वर्ष की अवधि के अंदर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने पर आय प्रमाणपत्र की संख्या भरनी होगी।
इस आय प्रमाणपत्र के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय प्रदर्शित होने लगेगी। फिर सक्षम अधिकारी आवेदक से इस बात का घोषणा पत्र लेगा कि वह इस परिवार का सदस्य है और ओबीसी नान क्रीमीलेयर में आता है। फिर उसे जाति प्रमाणपत्र बिना सत्यापन के जारी कर सकेगा।
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