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UP News: CBI करेगी उपभोक्ताओं की बैंक में जमा राशि हड़पने के मामले की जांच, हाई कोर्ट ने द‍िया आदेश

हाई कोर्ट ने उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एसबीआई की प्रतापगढ़ के लीलापुर शाखा के पूर्व प्रबंधक जयनाथ सरोज के विरुद्ध सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। पूर्व प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने उपभोक्ताओं की बैंक में जमा राशि व एफडी के तहत जमा की गई लाखों रुपये की राशि को हेराफेरी करके दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दिया था।

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena Updated: Fri, 27 Sep 2024 07:41 AM (IST)
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सीबीआई करेगी उपभोक्ताओं की बैंक में जमा राशि हड़पने के मामले की जांच।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उच्च न्यायालय ने उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की प्रतापगढ़ के लीलापुर शाखा के पूर्व प्रबंधक जयनाथ सरोज के विरुद्ध सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं।

पूर्व प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने उपभोक्ताओं की बैंक में जमा राशि व एफडी के तहत जमा की गई लाखों रुपये की राशि को हेराफेरी करके दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दिया था। इस बारे में एसबीआई के शाखा प्रबंधक शिखर अग्रवाल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि जयनाथ ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ बैंक के साथ भी धोखाधड़ी की है।

उनके अलावा इस मामले को लेकर श्री साई नाथ आटोमोबाइल के संचालक अभिषेक तिवारी, सुरेंद्र कुमार तिवारी, नरेंद्र कुमार तिवारी, मिथलेश कुमार तिवारी व कमलेश कुमार तिवारी ने प्रतापगढ़ पुलिस को धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पुलिस ने बीती 27 मार्च को इस मामले में विभिन्न धाराओं में पूर्व शाखा प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भी की है।