मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में प्रशांत कनौजिया के खिलाफ चार्जशीट तैयार Lucknow News
आरोपित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की थी अभद्र टिप्पणी। आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल करेगी पुलिस।
By Divyansh RastogiEdited By: Updated: Mon, 25 Nov 2019 10:42 AM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी कर चर्चा में आए प्रशांत कनौजिया पर हजरतगंज पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। आरोपित के खिलाफ दर्ज एफआइआर में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन की अनुमति के बाद इसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों ने हजरतगंज पुलिस से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
ट्विटर पर डाला था पोस्ट आरोपित प्रशांत कनौजिया ने एक महिला को लेकर ट्विटर पर मुख्यमंत्री को अभद्र टिप्पणी की थी। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद हजरतगंज कोतवाली के दारोगा विकास कुमार ने एफआइआर दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने आरोपित को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि कानपुर निवासी एक युवती पांच कालिदास मार्ग गई थी, जिसने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी प्रकरण को लेकर आरोपित ने सीएम पर टिप्पणी करके सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी।
सर्वोच्च न्यायालय से मिली थी जमानतनौ जून को प्रशांत को लखनऊ जेल में दाखिल किया गया था। आरोपित के पकड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। प्रशांत की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आरोपित को जमानत मिली थी।
तीन साल की है सजाधारा 67 आइटी एक्ट में तीन साल की सजा का प्रावधान है। आरोपित पर छवि धूमिल करने की एफआइआर भी दर्ज है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अगर न्यायालय में आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपित को तीन साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है।
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