Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

हाई कोर्ट के जजों के सामने चाइनीज लहसुन सील, सरकार लगा चुकी है प्रतिबंध फिर भी खुलेआम बिक रहा

UP News - इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चाइनीज लहसुन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार से प्रतिबंध आदेश पेश करने को कहा गया है। याची ने कहा है कि 2014 में प्रतिबंध लगने के बावजूद यह बाजारों में बिक रहा है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Sat, 28 Sep 2024 03:27 AM (IST)
Hero Image
लहसुन को सील कर जांच रिपोर्ट के लिए भेजा गया।

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने जजों के सामने ही याची की ओर से प्रस्तुत किए गए लहसुन को सील किया और जांच रिपोर्ट के लिए भेजा। 

कोर्ट ने राज्य सरकार से इस लहसुन की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बाबत जानकारी मांगी है। साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश को पेश करे। 

मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस राजन राय एवं जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। 

2014 में ही प्रतिबंध लगा चुकी है केंद्र सरकार

याची कहा है कि चाइनीज लहसुन पर केंद्र सरकार 2014 में ही प्रतिबंध लगा चुकी है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। फिर भी यह बाजारों में खुलेआम बिक रहा है और सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। 

याची ने गुरुवार को सुनवाई के समय चिनहट बाजार से खरीदा आधा किलोग्राम लहसुन कोर्ट में पेश भी किया था। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने बताया कि सरकार इस प्रतिबंधित लहसुन पर रोक लगाने के लिए छापेमारी कर रही है। एक टोल फ्री नंबर 18001805533 भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी शिकायत कर सकता है। 

इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से उक्त नंबर मिलाने को कहा, लेकिन वह व्यस्त बताता रहा और नहीं उठा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार को अधिक टोल फ्री नंबर जारी करने चाहिए।

यह भी पढ़ें: दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए पुलिस वाले, अवैध वसूली के चक्कर में किसान की मौत से बवाल… पीएसी तैनात

यह भी पढ़ें: UP Parking Policy: उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी, रात के समय वाहन खड़ा करने पर इतना देना होगा शुल्क

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें