ट्रेन में एसी नहीं चलने की शिकायत करना पड़ा भारी, RPF ने पहले तो यात्री को पीटा- फिर दर्ज करा दिया मुकदमा
यात्री अनंत का कहना है कि ट्रेन के शनिवार रात चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रात करीब 11ः30 बजे टीटीई दस आरपीएफ कर्मियों के साथ बोगी में आए। उन्होंने बदसलूकी की। उन्हें घसीटा तथा मारते हुए आरपीएफ कार्यालय तक ले जाया गया। अनंत पांडेय ने बताया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत मिल गई है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। यात्री की शिकायत पर रेलवे ने सुनवाई नहीं की तो नाराज यात्री ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया। इससे गुस्साए आरपीएफ के जवानों ने उसे घसीटते हुए कोच से उतारा और मामला दर्ज कर दिया। वैसे रेलवे कोर्ट से यात्री को जमानत मिल गई है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग रेलवे विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं।
एसी कूलिंग ठप होने की शिकायत करना महंगा पड़ गया
बता दें कि पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन संख्या 13237 एक्सप्रेस का है। ट्रेन की थर्ड एसी बोगी बी-6 में अनंत पांडेय यात्रा कर रहे थे, उन्होंने रात 8ः40 बजे के डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर शिकायत दर्ज कराई कि बोगी में एसी कूलिंग ठप है।
उनकी शिकायत पर रेलवे प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की तो अन्य यात्री भी आक्रोशित हुए। एक नाराज यात्री ने अयोध्या से ट्रेन के रवाना होने के बाद कुछ दूरी पर चेन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन रुक गई। दोबारा ट्रेन रवाना हुई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इससे यात्री और नाराज हो गए, दो बार चेन पुलिंग कर दी। वहीं आरपीएफ ने कहा है कि यात्री द्वारा चेन पुलिंग की गई थी। चेन पुलिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। लगातार कई बार चेन पुलिंग की गई तो इस वजह से आरोपी यात्री पर केस दर्ज करवाया गया है।
यात्री अनंत का कहना है कि ट्रेन के शनिवार रात चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रात करीब 11ः30 बजे टीटीई दस आरपीएफ कर्मियों के साथ बोगी में आए। उन्होंने बदसलूकी की। उन्हें घसीटा तथा मारते हुए आरपीएफ कार्यालय तक ले जाया गया। अनंत पांडेय ने बताया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई है।चेन पुलिंग करना अपराध
पटना कोटा एक्सप्रेस से आ रहे यात्री अनंत पांडेय ने तीन बार चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। जो आरपीएफ एक्ट के तहत अपराध है। उसे समझाया गया, लेकिन वह नहीं माने। ऐसे में चारबाग में चेन पुलिंग के लिए धारा 141 में मामला दर्ज कराया गया। रेलवे कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। आरपीएफ कर्मियों द्वारा उससे किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई, आरोप बेबुनियाद हैं।-देवांश शुक्ल, आरपीएफ कमांडेंट, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।