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UP News: योगी राज में मतांतरण व लव जिहाद पर लगा अंकुश, 427 मामले दर्ज कर 833 लोगों को किया गया गिरफ्तार

Conversion in UP यूपी में योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार बनने के बाद मतांतरण व लव जिहाद पर अंकुश लगा है। अभी तक मतांतरण व लव जिहाद के मामलों में 427 मामले दर्ज कर 833 लोगों को किया गिरफ्तार किया जा चुका है।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraUpdated: Sat, 17 Jun 2023 07:48 AM (IST)
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Conversion in UP: मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ की सरकार में मतांतरण व लव जिहाद पर लगा अंकुश
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। कर्नाटक में सरकार बनाने के साथ ही कांग्रेस द्वारा मतांतरण विरोधी कानून को रद्द किए जाने की कवायद के बीच इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार फिर से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा मतांतरण विरोधी कानून लागू करने के बाद प्रदेश में मतांतरण व लव जिहाद पर अंकुश लगा है। अभी तक 427 मामले दर्ज कर 833 लोगों को किया गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 नवंबर 2020 को मतांतरण विरोधी कानून लागू किया था। उससे पहले प्रदेश में मतांतरण व लव जिहाद के सैकड़ों मामलों की शिकायतें आ रही थीं। कानून लागू होने के बाद सबसे ज्यादा विरोध भी कांग्रेस ने ही किया था। योगी सरकार ने इस मामले में अपना रवैया सख्त ही रखा, जिसके चलते आज प्रदेश में मतांतरण के मामलों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है।

30 अप्रैल 2023 तक मतांतरण के 427 मामले दर्ज किए गए। वहीं 833 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने जबरन मतांतरण की बात कबूली है। वहीं नाबालिगों का मतांतरण करवाने को लेकर 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली में मतांतरण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मतांतरण के अभियान में जुटे लोगों ने दिव्यांगों को भी नहीं बख्शा था।

दिव्यागों का मतांतरण करवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया था। इस कानून के तहत लव जिदाह को रोकने के लिए अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करने का प्रावधान किया गया है। कानून लागू होने के बाद योगी ने स्पष्ट किया था कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

इन स्थितियों में लागू होता है कानून

  • धोखे में रखकर, लालच देकर,जबरन,अथवा किसी अन्य प्रकार से दबाव देकर, विवाह कर मतांतरण करवाया जाता है।
  • यदि नाबालिग,अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला का मतांतरण करवाया जाता है।
  • यदि सामूहिक मतांतरण करवाया जाता है।
  • मात्र विवाह के लिए मतांतरण किया जा रहा है तो वह विवाह अमान्य होगा।

इतनी सजा का प्रावधान

  • दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल
  • जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार तक
  • जबरन मतांतरण कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान
  • एससी व एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के मतांतरण पर तीन से 10 साल की सजा का प्रावधान
  • जबरन सामूहिक मतांतरण के लिए तीन से 10 साल जेल और 50 हजार जुर्माना
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