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UP News: चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त होंगे बिजली कंपनियों में मृतक आश्रित, भर्ती नियमावली में संशोधन

Uttar Pradesh News उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली -1975 में संशोधन कर दिया गया है। मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर पहले सीधे चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हो जाती थी। अब शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी।

By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena Updated: Fri, 20 Sep 2024 11:46 AM (IST)
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यूपी पावर कारपोरेशन के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली-1975 में हुआ संशोधन।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2010 के शासनादेश के तहत पावर कारपोरेशन और उसकी सहयोगी बिजली कंपनियों में भी मृतक आश्रितों की भर्ती की जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के आदेशों में एकरूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली -1975 में संशोधन कर दिया गया है। अब पावर कारपोरेशन और बिजली कंपनियों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग पर होगी। वहीं, सेवारत कर्मी की मृत्यु होने के पांच साल के भीतर योग्यता अर्ह होने पर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर पहले सीधे चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हो जाती थी। अब शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। वहीं, तृतीय श्रेणी के पद पर निर्धारित योग्यतानुसार वाले अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (ग्रेडपे-2600) के तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति सीधे प्रदान की जाएगी।

सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर यदि आश्रित तृतीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो वह मृत्यु की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में वांछित योग्यता प्राप्त करके वेतन मैटिक्स लेवल-5 (ग्रेडपे-2600) के तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त हो सकेगा।

आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पावर कारपोरेशन मुख्यालय को छोड़कर उसी इकाई में दी जाएगी जहां सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पहले सेवायोजित था। सीधी भर्ती की तरह मृतक आश्रितों को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण और 11 माह का आन जाब प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगले दो साल की परीवीक्षा अवधि निर्धारित की जाएगी। तृतीय श्रेणी के कुछ पदों के लिए टंकण की अनिवार्यता होगी।

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