अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में वायु प्रदूषण की रोकथाम का निर्देश
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सोनभद्र में ट्रकों
By Edited By: Updated: Wed, 07 Aug 2013 07:43 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सोनभद्र में ट्रकों से उतरने वाले कोयले की धूल से हो रहे वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोनों पक्षों के साथ बैठक कर चार माह के भीतर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने पर निर्णय लेने को कहा है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने सतीश कुमार सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता डा. एचएन त्रिपाठी का कहना था कि अनपरा थर्मल पावर कार्पोरेशन को नोटिस दी गयी है। कोर्ट ने कहा कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उचित निर्णय ले।मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर
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