लखनऊ में भूलकर भी ना खरीदें इन जगहों पर प्लॉट, बिना नक्शा पास कराये कर रहे प्लॉटिंग- नोटिस किए गए जारी
Lucknow Plot Rates वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ज्योति दीक्षित का कहना है कि दोनो प्रापर्टी डीलर किसानों को आगे कर रजिस्ट्री करा रहे थे। दोनों के खातों में जमीन का पैसा भी ट्रांसफर हुआ जिसका ब्योरा पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत नोटिस जारी की है। ये लोग बिना नक्शा पास कराए ही प्लॉटिंग कर रहे हैं।
जासं लखनऊ। बिना नक्शा पास कराए आम लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले प्रापर्टी डीलरों पर अब पुलिस का शिकंजा कस रहा है। जिला पंचायत कार्यालय की रिपोर्ट पर पुलिस ने जिन 14 प्रापर्टी डीलरों को नोटिस जारी की थी उनमें दो ने तो किसी तरह की प्लाटिंग से ही इनकार किया है। प्रापर्टी डीलरों का कहना है कि प्लाट बेचने में उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें जिला पंचायत कार्यालय के अफसरों की मिलीभगत भी हो सकती है।
धारा 133 के तहत जारी की गई है नोटिस
वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ज्योति दीक्षित का कहना है कि दोनो प्रापर्टी डीलर किसानों को आगे कर रजिस्ट्री करा रहे थे। दोनों के खातों में जमीन का पैसा भी ट्रांसफर हुआ जिसका ब्योरा पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत नोटिस जारी की है। राजधानी की सभी तहसीलों सरोजनीनगर, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सदर और मोहनलालगंज में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से की रही है और जिम्मेदार अफसर रोकने में नाकाम रहे हैं।
इस तरह होगा सीआरपीसी की धारा 133 का इस्तेमाल : पुलिस को अधिकार है कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी तरह के निर्माण से किसी के जीवन को खतरा हो या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो तो नोटिस जारी कर सकती है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर धारा 133 के तहत उस संपत्ति को सील करने या यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर सकती है
इन प्रापर्टी डीलरों को पुलिस ने जारी की है नोटिस
अंकित खरे, अंकित निगम, जुगल किशोर, मोहित शर्मा, अलाउददीन अंसारी, अलीम अहमद, रेहान खान, रामबली, शरद तिवारी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, नीरज, अनुराग कुमार, अभिषेक सिंह और निश्चल शुक्ला।
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