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UP: ISIS के आठ आतंकियों को NIA और ATS की विशेष अदालत ने ठहराया दोषी, आज सुनाया जाएगा फैसला

आइएसआइएस के आठ आतंकियों को एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए सोमवार को आतंकियों की सजा पर फैसला सुरक्षित क‍िया था। आज इन आतंक‍ियों को सजा सुनाई जाएगी। बता दें क‍ि सोमवार को सभी आतंक‍ियों को कोर्ट में पेश क‍िया गया था।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraUpdated: Tue, 28 Feb 2023 08:35 AM (IST)
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UP News: आइएसआइएस के आठ आतंकियों को एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया

लखनऊ, जागरण संवाददाता। आइएसआइएस के आठ आतंकियों को एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। आठों आतंकियों की सजा पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। मंगलवार को इन्हें सजा सुनाई जाएगी। सोमवार को गोसाईगंज जेल से आतंकी मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी व मो. आतिफ कोर्ट में पेश किए गए। इन में कुछ आतंकियों पर कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्रैक पर बम रखने का भी आरोप है।

विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा की बिन्दू पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है। एनआइए के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा के मुताबिक इस मामले में सैफुल्लाह के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था, लेकिन वह दुबग्गा के हाजी कालोनी में एक मुठभेड़ में मारा गया था। 31 अगस्त, 2017 को अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

इनमें अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश व सैय्यद मीर हुसैन मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट मामले में भी आरोपी हैं। आठ मार्च, 2017 को इस मामले की एफआइआर थाना एटीएस में दर्ज हुई थी। एटीएस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन आइएसआइएस के आतंकी देश में कई स्थानों पर बम ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं। एटीएस कानपुर ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर मो. फैसल को गिरफ्तार किया। फिर इसकी निशानदेही पर अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।