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Lok Sabha Election 2024: मतदाता सूची में नाम जोड़ने की आखिरी तिथी जारी, आवेदन से पहले जान लें ये प्रक्रिया

लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। अब मतदाता बनाने के लिए चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अभियान के दौरान जल्द ही विशेष तारीखें भी तय की जाएंगी। इसमें सभी मतदान केंद्रों में मतदाता बनाने व नाम पते में संशोधन के लिए विशेष अभियान चलेगा।

By Jagran NewsEdited By: Shubham SharmaUpdated: Thu, 05 Oct 2023 06:14 AM (IST)
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मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। अब मतदाता बनाने के लिए चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है। पहले यह अभियान 17 अक्टूबर से शुरू होना था किंतु आयोग ने बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपार्टमेंट व गेटेड कालोनियों में भी पोलिंग बूथ बनाने का निर्णय लिया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे मतदाताओं को अपनी कालोनी में ही वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी।

पुनरीक्षण अभियान 10 दिन बढ़ा आगे

1500 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाने के नियम हैं। हालांकि, पोलिंग बूथ तभी बनाया जाएगा, जब वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यही वजह है मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है।

यह अभियान 27 अक्टूबर से लेकर नौ दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2024 को होगा। मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल (https://voters.eci.gov.in) या फिर बीएलओ के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों में फार्म-छह भरना होगा। मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फार्म-सात व मतदाता सूची में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम सुधारने या फिर पता बदलने के लिए फार्म-आठ भरना होगा।

पांच जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अभियान के दौरान जल्द ही विशेष तारीखें भी तय की जाएंगी। इसमें सभी मतदान केंद्रों में मतदाता बनाने व नाम, पते में संशोधन के लिए विशेष अभियान चलेगा। 26 दिसंबर को सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को होगा।

पता बदलवाना के लिए भरें फार्म 8

चुनाव घोषित होने के बाद नहीं कटेगा किसी का नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़ तो सकता है किंतु किसी का नाम काटा नहीं जा सकता है। पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषणा के बाद मतदाता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए फार्म-आठ भरना होगा।

चुनाव घोषणा के बाद यदि कोई मतदाता फार्म-आठ भरकर अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो उनका नाम नए पते पर जुड़ तो जाएगा, किंतु पहले वाले पते से नाम कट नहीं पाएगा। ऐसे में मतदाता का नाम दोनों जगह हो जाएगा। हालांकि, मतदान वह नए पते पर ही डाल पाएंगे।

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