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उत्तर प्रदेश में दीपावली पर 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस, पर इनको नहीं मिलेगा लाभ… शासनादेश जारी

UP Bonus News - उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की घोषणा की है। उन्हें 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस मिलेगा जो 6908 रुपये होगा। 75% राशि भविष्य निधि में और 25% नकद दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह फैसला दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 23 Oct 2024 11:02 PM (IST)
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देर शाम वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को योगी सरकार ने दीपावली से पहले बोनस का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को बोनस की घोषणा के साथ ही देर शाम वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया। 

जीपीएफ में जमा होगा 75 प्रतिशत हिस्सा

राज्यकर्मियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इस धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। 

जो कर्मचारी जीपीएफ का सदस्य नहीं है, उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या फिर पीपीएफ में जमा की जाएगी। इस माह वेतन के साथ ही राज्यकर्मियों को बोनस देने पर 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर आएगा।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, बोनस 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले ऐसे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो, जिन्हें वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। 

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी बोनस मिलेगा। पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन या इससे अधिक वर्ष तक हर वर्ष 206 दिन काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी भी बोनस के हकदार होंगे।

ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने इस वर्ष 31 मार्च तक एक साल की सेवा पूरी नहीं की है, लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। 

ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1184 रुपये मिलेंगे। 31 मार्च के बाद रिटायर होने वाले या फिर अगले वर्ष 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त होने कर्मियों को भी बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

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