मुख्तार की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में बंद हुई फाइल, पांच साल की सजा के खिलाफ दाखिल की थी याचिका
मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 24 साल पुराने मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपनी कार्यवाही बंद कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अंसारी के निधन के बाद कहा कि याचिकाकर्ता अब नहीं है।
पीटीआई, नई दिल्ली। मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 24 साल पुराने मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपनी कार्यवाही बंद कर दी।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अंसारी के निधन के बाद कहा कि याचिकाकर्ता अब नहीं है। कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। 28 मार्च को अंसारी की उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी।
पिछले साल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इससे पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में अंसारी को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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