जागरण संवाददाता, अमेठी। ब्याज में छूट व मुफ्त बिजली लेने में निजी नलकूप संचालकों को बिजली विभाग ने एक और मौका दिया है। अब किसान किसान 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले यह तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई थी।
एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप किसानों को किसानों को मुफ्त बिजली देने का आदेश शासन ने किया है, लेकिन छूट का लाभ लेने के लिए संचालकों को बकाया बिल जमा करना होगा।
किसानों की सहूलियत के लिए विभाग की ओर से एक मुश्त समाधान योजना की पहल की गई है। ताकि नलकूप संचालकों को परेशान न होना पड़े। जिले के 8946 निजी नलकूप का संचालन करने वाले किसान हैं। करीब साढ़े पांच हजार किसानों का 14 करोड़ से अधिक का बिल बकाया है।
समय रहते करा लें पंजीकरण
प्रभारी अधीक्षण अभियंता रोहित सिंह ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है। बताया कि किसानों को योजना से लाभान्वित करने के लिए 31 जुलाई तक एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की तिथि बढ़ा दी गई है। किसान निश्शुल्क बिजली का लाभ पाने के लिए अपना पुराना बकाया जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
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