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Driving Licence: निजी संस्थानों में इस तारीख से बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RTO के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा

How To Apply Driving Licence प्रदेश में एक जून से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो रहा है। अभी निजी संस्थानों से डीएल जारी करने का ढांचा तैयार नहीं हो सका है यह जरूर है कि प्रदेशभर में 30 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लेटर ऑफ इंटेंट यानी संस्थान धरातल पर तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Sat, 01 Jun 2024 02:38 PM (IST)
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निजी संस्थानों में इस तारीख से बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RTO के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा
जागरण संवाददाता, लखनऊ। (How To Apply Driving Licence) प्रदेश में एक जून से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो रहा है। आम से लेकर खास लोगों को ऑनलाइन आवेदन व आरटीओ के माध्यम से ही डीएल मिलेंगे।

अभी निजी संस्थानों से डीएल जारी करने का ढांचा तैयार नहीं हो सका है, यह जरूर है कि प्रदेशभर में 30 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लेटर ऑफ इंटेंट यानी संस्थान धरातल पर तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है, उनमें से कुछ में कार्य शुरू होने में अभी वक्त लगेगा।

प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 17 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत स्थापित किए जाने की योजना पर काम शुरू हुआ था।

तैयारी थी कि इन सभी इंस्टीट्यूट में पहली जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना से लोगों के ड्राइविंग स्किल में सुधार आएगा।

इतना ही नहीं पहली बार मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के माध्यम से डीएल जारी होना था। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा।

अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी ने बताया कि परिवहन मुख्यालय से 30 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए लेटर आफ इंटेंट जारी कर चुके हैं, सभी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ ही माह में निजी संस्थानों से डीएल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कराएंगे।

यूपी में चालान का नया नियम लागू

अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में ट्रैफिक नियम और सख्त किए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु के किशोर के वाहन चलाने पर अभिभावक को तीन माह की जेल व 25 हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था लागू है।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसका लाइसेंस रद तो किया ही जाएगा, साथ ही किशोर का 25 वर्ष तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।

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