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लखनऊ में अब बंद रेलवे फाटक के नीचे से गुजरने पर भरना होगा भारी भरकम जुर्माना, जारी हो गए आदेश

रेलवे फाटक बंद रहने पर ट्रेन के गुजर जाने तक इंतजार करने के लिए राहगीरों को जागरुक किया गया। डीआरएम के आदेश पर स्टेशन अधीक्षक लखन लाल मीना ने गुरुवार को रेलवे क्रासिंग पर खड़े लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि कई बार ट्रेन बिल्कुल समीप होने पर भी कई लोग फाटक को पार करने का प्रयास करते है।

By Pawan Kumar Yadav Edited By: Mohammed Ammar Updated: Thu, 06 Jun 2024 08:38 PM (IST)
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लखनऊ में अब बंद रेलवे फाटक के नीचे से गुजरने पर भरना होगा भारी भरकम जुर्माना
संवादसूत्र, जागरण, जगदीशपुर : ट्रेन गुजरने से पहले सुरक्षा के दृष्टिगत रेलवे फाटक बंद किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डाल नियमों की अनदेखी कर बंद फाटक के नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं। इनमें साइकिल, स्कूटर, बाइक सवार ही नहीं बल्कि पैदल चलने वाले बुजुर्ग, महिलाएं व स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। जल्दबाजी में लोग भूल जाते हैं कि उनकी नासमझी उन्हें मंहगी पड़ सकती है।

डीआरएम ने किया लोगों को जागरुक

रेलवे फाटक बंद रहने पर ट्रेन के गुजर जाने तक इंतजार करने के लिए राहगीरों को जागरुक किया गया। डीआरएम के आदेश पर स्टेशन अधीक्षक लखन लाल मीना ने गुरुवार को रेलवे क्रासिंग पर खड़े लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि कई बार ट्रेन बिल्कुल समीप होने पर भी कई लोग फाटक को पार करने का प्रयास करते है।   नियम कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।

बंद फाटक के नीचे से गुजरना है कानूनी अपराध

रेलवे नियमों के अनुसार बंद फाटक के नीचे से होकर गुजरना अपराध है। ऐसा करने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें छह माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। रेलवे ने लोगों के लिए खास सुझाव दिया गया है। यदि कोई केबिन मैन पर दबाव बनाता है और केबिन मैन फाटक खोल देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

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