लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण पर शाही इमाम को हाईकोर्ट का नोटिस, 17 मई को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़े इमामबाड़े के प्रतिबंधित क्षेत्र उत्तर दिशा में अवैध निर्माण करने के आरोपों पर इमामबाड़े के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी को नोटिस जारी किया है। पीठ ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह नोटिस की तामील कराएं और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़े इमामबाड़े के प्रतिबंधित क्षेत्र उत्तर दिशा में अवैध निर्माण करने के आरोपों पर इमामबाड़े के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी को नोटिस जारी किया है।
पीठ ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह नोटिस की तामील कराएं और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार सहित लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं को कहा है कि वे इस मामले में संबंधित से समुचित जानकारी प्राप्त कर लें ताकि 17 मई को मामले पर पूरी सुनवाई हो सके।
यह आदेश जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ऋषि त्रिवेदी आदि की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।
याचियों की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन का तर्क था कि बड़े इमामबाड़े के उत्तर दिशा में नजूल खसरा नंबर 14 पर इमामबाड़े के ही शाही इमाम ने अवैध निर्माण करवाया है। यह निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है।कहा गया कि एएसआइ ने वर्ष 2016 और बाद में वर्ष 2023 में भी उक्त अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश जारी किया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने जानना चाहा कि क्या एएसआइ के उक्त आदेश के खिलाफ किसी कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है या कोई अर्जी विचाराधीन है तो इस पर याचीगणों की ओर से किसी प्रकार की जानकारी से इनकार किया गया। इस पर कोर्ट ने शाही इमाम को नोटिस जारी किया है। साथ ही संबधित पक्षों से जवाब भी मांगा है।
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