UP News: ISIS के दो आतंकियों को फांसी की सजा, कानपुर में शिक्षक के हाथ में कलावा देख की थी हत्या
कानपुर में रमेश बाबू शुक्ला हत्याकांड मामले में इस्लामिक स्टेट के दो आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। 24 अक्टूबर 2016 को रमेश बाबू स्कूल से पढ़ा कर घर आ रहे थे तभी उन्हें गोली मार दी गई थी। बीते चार सितंबर को एनआईए और एटीएस के विशेष न्यायाधीश ने दोनों आतंकियों को दोषी करार दिया था।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Thu, 14 Sep 2023 07:07 PM (IST)
लखनऊ, विधि संवाददाता। कानपुर में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश बाबू शुक्ला हत्याकांड मामले में गुरुवार को इस्लामिक स्टेट के आतंकी आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। बीते चार सितंबर को एनआईए और एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र ने दोनों आतंकियों को दोषी करार दिया था।
दोनों आतंकियों के खिलाफ कानपुर जनपद के चकेरी के रहने वाले अक्षय शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट चकेरी थाने में दर्ज की गई थी। उनके मुताबिक दिनांक 24 अक्टूबर 2016 को उनके पिता रमेश बाबू शुक्ला स्कूल से पढ़ा के आ रहे थे, तो किसी उन्हें गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी।
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सात मार्च 2017 को एक अन्य रिपोर्ट विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के उज्जैन थाना जीआरपी में ट्रेन के गार्ड द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी। मामले में आतंकियों की संलिप्ता को देखते हुए उक्त प्रकरण की विवेचना एटीएस को स्थानांतरित हुई। एटीएस ने पुन: मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की थी। विवेचना के दौरान दो अभियुक्त भोपाल व कानपुर से गिरफ्तार किए गए थे।
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