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Kanwar Yatra 2024: कांवड़ यात्रा व मुहर्रम को लेकर डीजीपी ने दिए बड़े निर्देश, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

UP News - उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एडीजी जोन पुलिस आयुक्त आईजी व डीआईजी रेंज एसएसपी/एसपी को डिजिटल वालंटियर्स व सिविल डिफेंस के साथ एक संयुक्त बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा व मुहर्रम के जुलूस मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर एक बार फिर विस्तृत निर्देश दिए हैं।

By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav Updated: Sat, 06 Jul 2024 03:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हाथरस हादसे के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा व मुहर्रम के जुलूस मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर एक बार फिर विस्तृत निर्देश दिए हैं। 

कहा, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त करे और इंटरनेट मीडिया की 24 घंटे निगरानी की जाए। किसी भी भ्रामक सूचना का तत्काल खंडन किया जाए। कांवड़ यात्रा व जुलूस मार्गों पर पुलिस की सतर्क दृष्टि रहे। शांति समितियों की बैठकें कराने के साथ ही पुलिस अधिकारी धर्म गुरुओं से समन्वय बनाकर शांति-व्यवस्था सुनिश्चित कराए।

संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाए

डीजीपी ने शुक्रवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एडीजी जोन, पुलिस आयुक्त, आईजी व डीआईजी रेंज, एसएसपी/एसपी को डिजिटल वालंटियर्स व सिविल डिफेंस को सक्रिय किए जाने के साथ ही पूर्व के वर्षों में हुए विवादों को देखते हुए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाए। 

वरिष्ठ अधिकारी ऐसे स्थानों का भ्रमण कर वहां कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए। कहीं भी किसी नई परंपरा की अनुमति न दी जाए। डीजे की अनुमति के लिए भी नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। 

कांवड़ यात्रा को सकुशल व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पुलिस पिकेट, पुलिस गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग कराने के साथ ही मुख्य मार्गों के रूट डायवर्जन के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। जिससे लोगों को कहीं कोई असुविधा न हो।

यह भी दिए निर्देश

  • महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में समय से विवेचना संपन्न हो।
  • एंटी रोमियो स्क्वाड को और अधिक सक्रिय किया जाए।
  • गोवध/गो-तस्करी में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
  • त्योहार के दृष्टिगत नियमित फुट पेट्रोलिंग हो।
  • हर जिले में गंभीर अपराध के 20-20 मुकदमों को चिन्हित कर कोर्ट में प्रभावी पैरवी हो।
  • गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाए।

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