Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana: क्या है कन्या सुमंगला योजना; जानिए लाभ, पात्रता और आवेदन करने का तरीका
CM Kanya Sumangala Yojana उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की कन्याओं को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
By Umesh TiwariEdited By: Updated: Tue, 12 Apr 2022 07:11 PM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। CM Kanya Sumangala Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी योजना चल रही है।
इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। इस योजना में बेटी की पढ़ाई में हर स्तर पर यूपी सरकार मदद करती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की इस योजना में बेटियों की शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश की कन्याओं को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। यह राशि सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में दी जाती है। अब सरकार ने तय किया है कि 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार खुद उठाती है।
इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय दो हजार रुपये, एक साल का टीकाकरण पूरा करने के बाद एक हजार रुपये, पहली कक्षा में दाखिले के समय दो हजार रुपये, छठी कक्षा में आने पर दो हजार रुपये और नौवीं कक्षा में दाखिले के समय तीन हजार रुपये दिए जाते हैं।इसी प्रकार 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 5 हजार रुपये की मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है। ध्यान रहे कि यह योजना उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए योजना के तहत आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
योजना में ऐसे मिलता है लाभ
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- बेटी के जन्म के समय एक दो हजार रुपये दिए जाते हैं।
- बेटी के टीकाकरण के समय एक हजार रुपये की मदद।
- बेटी के पहली कक्षा में प्रवेश के समय दो हजार रुपये।
- बिटिया के छठवीं कक्षा में प्रवेश के समय दो हजार रुपये।
- नौवीं कक्षा में प्रवेश के समय तीन हजार रुपये की मदद दी जाएगी।
- 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए पांच हजार रुपये दिए जाते हैं।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की दो लड़कियां ही उठा सकती हैं।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो अधिकतम गोद ली हुई दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसी परिवार की दो अन्य लड़कियां भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- यदि किसी महिला की जुड़वा बेटियां हैं तो उन जुड़वा बेटियों को भी इस योजना का अलग-अलग लाभ मिलेगा। इस स्थिति में एक परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा सकती हैं।
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- सर्वप्रथम आवेदक को कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल आप्शन को क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा, जिस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद ओटीपी डालकर सत्यापित करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद आईडी मिल जाएगी, जिसके बाद MKSY पोर्टल पर लागिन करना होगा।
- लागिन करने के बाद बेटी से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- आवेदन फार्म पर पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा और उसके साथ जरूरी दस्तावेद को अटैच करना होगा।
- आवेदन खंड विकास अधिकारी (विकास खंड अधिकारी), एसडीएम, परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी आदि के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद भरे गए आवेदनों को संबंधित अधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) को भेज दिया जाएगा। डीपीओ सभी सूचनाओं को आनलाइन फीड करेगा।