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LDA कर्मी भ्रष्टाचार का दोषी, अपनी आय से 69.29 लाख रुपये अधिक क‍िए खर्च; एसीओ ने दर्ज किया मुकदमा

लखनऊ विकास प्राधिकरण का कर्मचारी ओमप्रकाश सिंह आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोषी पाया गया है। शासन ने जून 2022 में लविप्रा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओमप्रकाश सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर विजिलेंस जांच का आदेश दिया था। विजिलेंस की खुली जांच में लखनऊ के गोमतीनगर निवासी ओमप्रकाश की एक जनवरी 2013 से 31 मई 2022 तक की आय और खर्च की पड़ताल की गई।

By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 17 Sep 2024 10:18 AM (IST)
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भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की जांच में हुआ खुलासा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की जांच में लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) का कर्मचारी ओमप्रकाश सिंह आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोषी पाया गया है।

शासन ने जून 2022 में लविप्रा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओमप्रकाश सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर विजिलेंस जांच का आदेश दिया था। विजिलेंस की खुली जांच में लखनऊ के गोमतीनगर निवासी ओमप्रकाश की एक जनवरी, 2013 से 31 मई, 2022 तक की आय और खर्च की पड़ताल की गई।

अपनी आय से 69.29 लाख रुपये अधिक क‍िए खर्च

निर्धारित अवधि में लविप्रा कर्मी की वेतन, एरियर, बोनस व बैंक ब्याज से कुल 33.58 लाख रुपये की आय हुई और परिवार के भरण-पोषण व संपत्तियां जुटाने में कुल 1.02 करोड़ रुपये से अधिक रकम खर्च की गई। आरोपित ने अपनी आय से 69.29 लाख रुपये अधिक खर्च किए।

शासन के न‍िर्देश पर मुकदमा दर्ज

आय से लगभग 206 प्रतिशत अधिक रकम खर्च किए जाने को लेकर आरोपित कर्मी जांच एजेंसी काे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एसीओ ने शासन के निर्देश पर आरोपित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज विवेचना शुरू की है। आरोपित ओमप्रकाश मूलरूप से अमेठी के घाटमपुर गांव के निवासी हैं।

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