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Lok Sabha Election 2024: लखनऊ, अयोध्या व सुल्तानपुर समेत आसपास के जिलों में कब-कब होगी वोटिंग? पढ़ें पूरी डिटेल

Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। लखनऊ के आस-पास के जिलों में अयोध्या सुल्तानपुर रायबरेली गोंडा बहराइच हरदोई लखीमपुर सीतापुर बाराबंकी अंबेडकर नगर और अमेठी शामिल हैं। आईए जानते हैं कि लखनऊ और उसके आस-पास के जिलों में इस बार कब-कब वोटिंग होगी।

By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Updated: Sat, 16 Mar 2024 04:42 PM (IST)
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Lok Sabha Election 2024: लखनऊ-अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में कब-कब होगी वोटिंग? पढ़ें पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार भी 2019 की तरह सात चरणों में ही चुनाव होंगे।

शनिवार दोपहर तीन बजे भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का एलान किया। आयोग के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है, जो मतगणना होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। आईए जानते हैं कि लखनऊ और उसके आस-पास के जिलों में इस बार कब-कब वोटिंग होगी।

लखनऊ के आस-पास के जिले

लखनऊ उत्तर भारत का एक बड़ा शहर है और साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ के आस-पास के जिलों में अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अमेठी शामिल हैं।

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किस जिले में कब होगी वोटिंग?

  • लखनऊ - 20 मई, सोमवार
  • अयोध्या - 20 मई, सोमवार
  • सुल्तानपुर - 25 मई, शनिवार
  • रायबरेली - 20 मई, सोमवार
  • गोंडा - 20 मई, सोमवार
  • बहराइच - 13 मई, सोमवार
  • हरदोई - 13 मई, सोमवार
  • लखीमपुर - 13 मई, सोमवार
  • सीतापुर - 13 मई, सोमवार
  • बाराबंकी - 20 मई, सोमवार
  • अंबेडकर नगर - 25 मई, शनिवार 
  • अमेठी - 20 मई, सोमवार

24 घंटे के अंदर हटेगी समस्त प्रचार सामग्री

इलेक्शन की तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। अब सभी सरकारी संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री जैसे कि पोस्टर, बैनर, पंफ्लेट हटाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों, सभागारों और अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवित नेताओं की तस्वीरें भी हटेगी।

कक्षों में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल की तस्वीर ही लगी रहेगी। इसके अलावा, बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के पोल, अंडरपास इत्यादि से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री हटाने का कार्य शुरू हो जाएगा।

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