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    Teacher Recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में SC में सुनवाई टली, अब 28 अक्टूबर को होगी

    लखनऊ में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के 19000 पदों पर आरक्षण के मामले में सुनवाई फिर टल गई। सरकार की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर जानबूझकर सुनवाई न कराने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने निराशा में राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखने की चेतावनी दी है।

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta Updated: Mon, 25 Aug 2025 10:13 PM (IST)
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    69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में अब 28 अक्टूबर को सुनवाई।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण मामले में सुनवाई फिर टल गई। पिछले 12 महीनों से लगातार तारीख लग रही है, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हो रहा।

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    इसी कारण सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी और अब अगली तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है।

    पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र सिंह जेलर ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो यह मामला एक ही तारीख में निस्तारित हो सकता है, लेकिन सरकार जानबूझकर सुनवाई नहीं करवा रही।

    लखनऊ डबल बेंच का आदेश आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में है, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गंभीरता नहीं दिखा रही। महिला सभा की प्रदेश प्रवक्ता पूनम यादव ने बताया कि पिछले एक साल में अब तक 23 बार सुनवाई की तारीख लगी है, लेकिन सरकार एक भी बार उपस्थित नहीं हुई।

    न्याय की उम्मीद टूटने से अभ्यर्थी बेहद निराश हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब वे राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखेंगे।