यूपी में नया अभियान शुरू, नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो अभिभावकों पर मुकदमा; वसूला जाएगा इतना जुर्माना
नाबालिग बच्चे अगर दोपहिया अथवा चार पहिया गाड़ी चलाते मिले तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं अभिभावकों से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर साल करीब 15 से 18 हजार और लखनऊ में करीब 500 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है। इसमें से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 12 प्रतिशत होते हैं।
18 वर्ष से कम बच्चे चलाते मिले वाहन तो होगी यह कार्रवाई
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अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। -
अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। -
12 महीने के लिए वाहन सीज कर दिया जाएगा। -
अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रविधान है।
हर साल 12 प्रतिशत बच्चों की होती है हादसों में मौत
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