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मुख्तार की बहू के ड्राईवर की जमानत अर्जी पर 18 को होगी सुनवाई, निखत बानों के साथ चित्रकूट जेल में बंद है नियाज

सरकारी वकील केके शुक्ला के मुताबिक सभी आरोपितों की रिमांड अवधि भी 24 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई है। विशेष अदालत ने गिरफ्तार किए गए निलंबित जेल अधीक्षक जेलर और वार्डर को 13 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था।

By Jagran NewsEdited By: Nitesh SrivastavaUpdated: Tue, 14 Mar 2023 10:31 AM (IST)
मुख्तार की बहू के ड्राईवर की जमानत अर्जी पर 18 को होगी सुनवाई, निखत बानों के साथ चित्रकूट जेल में बंद है नियाज
विशेष अदालत में नियाज की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जागरण

 जागरण संवाददाता, लखनऊ: जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 को जागरण संवाददाता, लखनऊ : चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी को सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में निखत के ड्राइवर नियाज की जमानत पर सुनवाई 18 मार्च को होगी। विशेष अदालत में नियाज की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सोमवार को अर्जी पर सुनवाई होनी थी।

सरकारी वकील केके शुक्ला के मुताबिक सभी आरोपितों की रिमांड अवधि भी 24 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई है। इस मामले में विशेष अदालत ने गिरफ्तार किए गए निलंबित जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार और वार्डर जगमोहन को 13 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था। सोमवार को तीनों आरोपितों समेत अन्य के रिमांड पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में सुनवाई थी।

अब 24 मार्च को इसपर सुनवाई होगी। निखत बानो और चालक नियाज चित्रकूट जेल में बंद हैं, जबकि सपा जिला महासचिव फराज खान, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान और डिप्टी जेलर चंद्रकला लखनऊ जेल में बंद हैं।