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करना है ‘अपना बिजनेस’ तो यूपी सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ, मिल रहा बिना ब्याज का मोटा पैसा

उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार के लिए युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा। इसमें मार्जिन मनी में छूट और 6 माह तक किस्त भुगतान में छूट होगी। योजना का लक्ष्य 10 वर्ष में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है जिससे युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 02 Oct 2024 06:00 AM (IST)
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योजना के तहत युवाओं को मार्जिन मनी में छूट भी प्रदान की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वरोजगार के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना के तहत हर वर्ष एक लाख युवाओं को बिना गारंटी पांच लाख रुपये का लोन मिलेगा। राज्य सरकार मार्जिन मनी में छूट भी प्रदान करेगी। 

ऋण हासिल करने के बाद छह माह तक किस्त का भुगतान न करने की सुविधा भी होगी। योजना का लक्ष्य युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कराना है। 

योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ निर्धारित की गई है। इंटर पास आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। पांच लाख के ऋण का चार वर्षों में सफल भुगतान करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर ब्याज में उन्हें 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्ताव स्वीकृत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट पास हो चुका है।

योजना का संचालन जिला उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। इसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कराकर रोजगार सृजित किया जाएगा। 

उद्योग व सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं (निगेटिव लिस्ट वाले उत्पाद/उद्यम को छोड़कर) के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा। यदि परियोजना की लागत 10 लाख रुपये तक है, तो शेष धनराशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं करना होगा। उसमें कोई अनुदान नहीं मिलेगा। 

परियाेजना लागत अथवा पांच लाख रुपये जो भी कम हो, उसके अनुरूप बैंक/वित्तीय संस्था से ली गई ऋण धनराशि पर वित्त पोषण से चार वर्षों तक ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज) कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का वहन भी सरकार द्वारा चार वर्षाें तक किया जाएगा। ऋण की तिथि से छह माह की अधिस्थगन अवधि दी जाएगी।

अलग-अलग वर्ग को 10 से 15 प्रतिशत देना होगा अंशदान

योजना के तहत युवाओं को मार्जिन मनी में छूट भी प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा पांच लाख रुपये जो भी कम हो, उसका 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाएगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 12.5 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दिव्यांगजन को 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

प्रशिक्षित युवा कर सकेंगे आवेदन

आवेदक को सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण व टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लाेमा/डिग्री धारक होना चाहिए।

योजना का दूसरा चरण भी

लाभार्थी चार वर्ष में मूलधन की दंड ब्याज समेत वापसी करने पर योजना के दूसरे चरण का लाभ भी ले सकेगा। दूसरे चरण की परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपये होगी। पहले चरण में लिए गए ऋण का अधिकतम दोगुना अथवा साढ़े सात लाख रुपये, जो भी कम हो की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज की छूट वित्त पोषण की तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में मार्जिन मनी नहीं प्रदान की जाएगी। जबकि सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए जरूरी धन राज्य सरकार खर्च करेगी।

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