Nazul Land In UP: यूपी में नजूल भूमि का नहीं मिलेगा पट्टा, योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश-2024 को भी मंजूरी दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की हरी झंडी मिलते ही अध्यादेश लागू हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने के गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट-1895 के रद्द होने के बाद से सभी नजूल नीतियां स्थगित हैं जिससे नजूल भूमि को लेकर यथास्थिति बनी हुई है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने नजूल भूमि के संबंध में अहम निर्णय किया है। अब सरकार निजी व्यक्तियों या संस्था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं देगी। पट्टा अवधि खत्म होते ही सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल भूमि वापस ले लेगी। सिर्फ विभागों को सार्वजनिक उपयोग के लिए नजूल भूमि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश-2024 को भी मंजूरी दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की हरी झंडी मिलते ही अध्यादेश लागू हो जाएगा।
गौरतलब है कि अंग्रेजों के जमाने के गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट-1895 के रद्द होने के बाद से सभी नजूल नीतियां स्थगित हैं, जिससे नजूल भूमि को लेकर यथास्थिति बनी हुई है। ऐसे में नए सिरे से तैयार किए गए अध्यादेश के लागू होने के बाद नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं मिलेगा।
अध्यादेश के प्रभावी होने पर नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में पहले से कोर्ट या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। इस संबंध में धनराशि जमा होने पर उसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर पर वापस किया जाएगा।
पट्टा होने की दशा में यदि समय से पट्टा किराया (लीज रेंट) जमा किया जा रहा है और पट्टे की शर्त में किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया है तो नजूल भूमि पट्टेदार से अभी वापस नहीं ली जाएगी। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित जमीन सरकार वापस ले लेगी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि लखनऊ, प्रयागराज सहित कई शहरों में नजूल की जमीन है। सभी जगह की नजूल जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। ऐसी जमीन अब सिर्फ सरकारी विभागों को दी जाएगी ताकि वे उनका सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकें। विभागों को भूमि का अर्जन किए बिना ही भूमि उपलब्ध हो सकेगी।
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