उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू, आबकारी आयुक्त ने जारी किए निर्देश
उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर विक्रेताओं के लिए एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब वे पॉश मशीनों का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही शराब की बोतलों की बिक्री कर पाएंगे। यह निर्देश आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को जारी किए हैं। उपभोक्ता यूपीआई के जरिए भी शराब एवं बीयर खरीद सकेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अब यूपीआई व क्यूआर कोड स्कैन करके आनलाइन भुगतान से शराब खरीदी जा सकेगी। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त डाॅ. आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि शराब विक्रेताओं को पॉश मशीनें भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। शराब विक्रेता अब पाश मशीनों से क्यूआर कोड को स्कैन करके ही शराब की बिक्री कर सकेंगे।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल व कैन को स्कैन करने के पश्चात ही बिक्री की जा रही है या नहीं। यदि बोतल व कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती है। साथ ही वाट्सएप नंबर 9454466004 पर संदेश भेजकर सूचित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा की बिक्री को भी पाश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।