स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद बेटी संघमित्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला
Sanghamitra Maurya पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य व तीन अन्य के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एमपी/एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में दीपक कुमार स्वर्णकार ने परिवाद दाखिल किया। इसी मामले में अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुश्किल बढ़ गई है।
विधि संवाददाता, लखनऊ। पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य व तीन अन्य के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
एमपी/एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में दीपक कुमार स्वर्णकार ने परिवाद दाखिल किया। इसी मामले में अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
तलाक को लेकर दी थी गलत जानकारी
परिवादी दीपक ने आरोप लगाया कि तीन जनवरी 2019 को उसकी शादी संघमित्रा से उनके सरकारी आवास में हुई थी। शादी के समय संघमित्रा ने बताया था कि उनका पहले पति से तलाक हो चुका था। यहीं बात उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। जबकि बाद में पता चला कि संघमित्रा का तलाक 2021 में हुआ था। जब परिवादी ने उन लोगों से विधि विधान से शादी करने को बोला तो पूर्व मंत्री ने लखनऊ व कुशीनगर में कई मौकों में उस पर हमला करवाया।