पूर्व मंत्री पर टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने संजय सिंह पर लगाया एक लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला
डा. महेन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में मानहानि का वाद दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिंह पर इंटरनेट मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि आप नेता संजय सिंह झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसलिए उनको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर देना चाहिए।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्व जलशक्ति मंत्री डा. महेन्द्र सिंह, जल जीवन मिशन समेत कई अफसरों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर बिना साक्ष्य झूठी अफवाह फैलाने पर कोर्ट ने आप पार्टी के नेता व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने संजय सिंह के द्वारा इस संबंध में इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर किए सभी कमेंट को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। सिविल कोर्ट सीनियर डिविजन के न्यायाधीश कमल कान्त गुप्ता ने फटकार लगाकर कहा कि संजय सिंह दो महीने में जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उनसे प्रतिमाह 6 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जायें।
संजय सिंह को राष्ट्रीय झूठा घोषित कर देना चाहिए
डा. महेन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में मानहानि का वाद दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संजय सिंह पर इंटरनेट मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि आप नेता संजय सिंह झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसलिए उनको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर देना चाहिए।सच्चाई की जीत, कोर्ट के फैसले का स्वागत - डा. महेन्द्र सिंह
एक्स पर पोस्ट में डा. महेन्द्र सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने वाले आप पार्टी के नेता संजय सिंह पर कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ मेरे खिलाफ संजय सिंह द्वारा इंटरनेट मीडिया पर किए सभी पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है।मैं राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता का शुद्धता से पालन करता हूं। मेरे खिलाफ चलाएं गए मिथ्या अभियान झूठे और बेबुनियाद साबित हुए। आज ईमानदारी की जीत हुई और झूठ फिर से हारा है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, उन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरी सच्चाई पर हमेशा विश्वास किया।
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