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सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को मिली सजा, शहीद पथ के किनारे बसे इलाके से हुआ था गिरफ्तार

उन्नाव सांसद स्वामी साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिए गए मो. गफ्फार पर कोर्ट ने सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मो. गफ्फार तीन माह छह दिन के कारावास की सजा भी हुई है हालांकि वह इतने दिन जेल में रह चुका है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट एटीएस प्रदीप यादव ने यह फैसला सुनाया।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 15 May 2024 01:57 AM (IST)
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सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को मिली सजा
विधि संवाददाता, लखनऊ। उन्नाव सांसद स्वामी साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिए गए मो. गफ्फार पर कोर्ट ने सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मो. गफ्फार तीन माह छह दिन के कारावास की सजा भी हुई है, हालांकि वह इतने दिन जेल में रह चुका है।

यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट एटीएस प्रदीप यादव ने यह फैसला सुनाया। एटीएस के अभियोजन अधिकारी राजेंद्र कुमार पांडेय ने न्यायालय को बताया कि उन्नाव के सांसद स्वामी साक्षी महाराज को उनके मोबाइल पर 16/17 अक्टूबर 2019 को अज्ञात नंबर से अभद्र व अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। 

इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारी से की थी। गहन छानबीन एवं टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों से जानकारी के बाद पता चला कि आरोपी ने कुवैत मे रहने के दौरान अपने फोन से सांसद को बम से उड़ाने की धमकी दी थी।

आरोपी को शहीद पथ किनारे बिजनौर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे की गवाही के दौरान आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अपने जुर्म का स्वीकार कर किया था।

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