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Electricity Bill Fraud UP: यूपी में बिजली बिल के फर्जीवाड़े पर पावर कारपोरेशन सख्त, कार्रवाई के निर्देश जारी

यूपी में बिजली बिल के फर्जीवाड़े पर पावर कारपोरेशन ने सख्‍ती द‍िखाते हुए कड़ी कार्रवाई करने के न‍िर्देश जारी क‍िए हैं। इस संबंध में सभी वितरण खंडों का स्पेशल आडिट होगा। कारपोरेशन ने फर्जी बिल जारी करने और वसूली करने वालों पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraUpdated: Thu, 24 Nov 2022 09:03 PM (IST)
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Electricity Bill Fraud In UP: फर्जी ब‍िल पर होगी कार्रवाई
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Electricity Bill Fraud In UP बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी करने और फिर उसकी वसूली की आड़ में मोटी कमाई करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब पावर कारपोरेशन के रडार पर आ गए हैं। कारपोरेशन ने इस फर्जीवाड़े में लिप्त तमाम लोगों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी किया है, साथ ही बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी तक बिजली बिल से जुड़ी पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए।

वित्तीय घोटालों पर लगाम कसने की तैयारी में पावर कारपोरेशन

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीठ द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश को आधार बना पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी डिस्काम को इस संबंध में निर्देश जारी किया है।
  • वित्तीय घोटालों पर लगाम लगाने के लिए सभी वितरण खंडों के स्पेशल आडिट का भी निर्देश पावर कारपोरेशन ने दिया है।
  • पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के स्तर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी बिजली कंपनियां, विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए मुआवजा कानून को लागू करते हुए उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
  • विद्युत बिलों के पीछे भी सभी जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाएं। शिकायत का निराकरण ना होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए।
  • प्रबंध निदेशक ने प्रदेश के सभी विद्युत वितरण खंडों के स्पेशल आडिट का भी निर्देश दिया है।
  • उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सभी आनलाइन शिकायतों का निस्तारण कर विवरण भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई के न‍िर्देश

पावर कारपोरेशन द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है विद्युत उपभोक्ताओं के बिल में फर्जी बकाया अथवा गलत बिल जारी करने एवं उनकी वसूली में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मियाद अप्रैल-2023 तक की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के क्रम में पावर कारपोरेशन द्वारा जारी आदेश का अच्छी पहल बताया है।

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