Lucknow News: नगर निगम में म्यूटेशन फीस कम करने की तैयारी, निम्न व सामान्य वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
भवन के वार्षिक मूल्य के हिसाब से ही म्यूटेशन शुल्क लिया जाएगा। इसमे निम्न व सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह शुल्क वार्षिक मूल्य के हिसाब से 35 सौ से लेकर 15 हजार तक हो सकेगा। अभी तक सभी तरह के म्यूटेशन शुल्क दस हजार रखा गया था। रक्त संबंधित वसीयत पारिवारिक समझौते और बंटवारे का म्यूटेशन शुल्क पूर्व की तरह पांच हजार ही होगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगर निगम म्यूटेशन शुल्क को और भी कम करने की तैयारी में है। 13 सितंबर को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति ने भवन की कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण (म्यूटेशन) शुल्क जमा किए जाने की बाध्यता को खत्म करते हुए आवासीय भवनों का म्यूटेशन शुल्क तय करते हुए उपविधि बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसके लिए तैयार की गई उपविधि में म्यूटेशन शुल्क की कई स्लैब बनाई गई है।
भवन के वार्षिक मूल्य के हिसाब से ही म्यूटेशन शुल्क लिया जाएगा। इसमे निम्न व सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह शुल्क वार्षिक मूल्य के हिसाब से 35 सौ से लेकर 15 हजार तक हो सकेगा। अभी तक सभी तरह के म्यूटेशन शुल्क दस हजार रखा गया था। रक्त संबंधित, वसीयत, पारिवारिक समझौते और बंटवारे का म्यूटेशन शुल्क पूर्व की तरह पांच हजार ही होगा।
बैठक में लिया जाएगा फैसला
म्यूटेशन की नई दरों के साथ ही लखनऊ नगर निगम ( नाम परिवर्तन प्रक्रिया व शुल्क निर्धारण) उप विधि 2024 को मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव को 22 अक्टूबर को महापौर की अध्यक्षता में होने वाली कार्यकारिणी समिति की बैठक में लाया जाएगा। अगर कार्यकारिणी से मंजूरी मिल जाती है तो उसे नगर निगम की सदन की बैठक में लाने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद आपत्तियां मांगते हुए उन्हें निस्तारित किया जाएगा। उसके बाद ही यह उपविधि लागू हो पाएगी, जिसमे करीब छह माह से अधिक का समय लग सकता है।अभी तक नगर निगम डीएम सर्किल रेट से संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क वसूल रहा है, जो काफी अधिक होता था। यह शुल्क तीस मई 2015 को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के निर्णय के बाद प्रशासनिक आदेश से वसूला जा रहा था। दरअसल प्रस्ताव को न तो सदन की बैठक में मंजूरी के लिए लाया गया था और शासन को भी नहीं भेजा गया था। इसलिए नगर निगम ने उसे दस हजार किए जाने का निर्णय लिजा था, चाहे आवासीय भवन कितने ही क्षेत्रफल का बना हो लेकिन अब उसमे भी संशोधन करने की तैयारी है।
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- रक्त संबंधित, वसीयत, पारिवारिक समझौते और बंटवारे का म्यूटेशन शुल्क पांच हजार
- भवन व भूमि के पंजीकृत विक्रय व विलेख, बैनामा, पंजीकृत दान पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर ( भवन का वार्षिक मूल्य)
- पांच लाख तक होने पर 3500
- पांच लाख से अधिक व दस लाख तक 5500
- दस लाख से अधिक व बीस लाख तक 7500
- बीस लाख से अधिक व तीस लाख तक 9500
- तीस लाख से अधिक और 40 लाख तक 11,500
- 50 लाख से अधिक और 60 लाख तक 13,500
- 60 लाख से अधिक 15 हजार