Registry Process: उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान, कल से प्रदेश की किसी भी तहसील में करा सकेंगे रजिस्ट्री
Registry Process in Easier in UP सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब प्रदेश में किसी को भी रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सोमवार से प्रदेश की किसी भी तहसील में लोग मकान या फिर संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे।
By Dharmendra PandeyEdited By: Updated: Sun, 11 Sep 2022 03:54 PM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। Registry Process in Easier in UP: उत्तर प्रदेश में बेहद जटिल मानी जाने वाली मकान या फिर जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर बेहद ही सरल बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन विभाग (Stamp and Registration) की बैठक में एक बड़ा बदलाव कराया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब प्रदेश में किसी को भी रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सोमवार से प्रदेश की किसी भी तहसील में लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले 18 मंडल मुख्यालयों पर व्यवस्था लागू होगी। अब किसी को भी अपने मकान या फिर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए अधिक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सोमवार से प्रापर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। कल से पूरे प्रदेश में नियम लागू होगा। प्रदेश के लोग अब किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेे स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन विभाग की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया है। जिसमें कि दूसरे दफ्तर में भी रजिस्ट्री हो सकेगी।
रजिस्ट्री को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने सगे संबंधियों के रजिस्ट्री शुल्क को लेकर जुलाई के अंतिम हफ्ते में ही बड़ा फैसला किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब घर के किसी भी सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने का मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया है। नई स्कीम के तहत आप सिर्फ 5000 रुपए स्टांप शुल्क और एक हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
प्रदेश में अभी तक इसके लिए संपत्ति के सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप लगता था। उदाहरण के तौर पर मान ले कि यदि संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपए है तो लगभग दो लाख दस हजार रुपए का स्टांप लगता था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में जिसे घटाकर अब महज 6000 रुपए कर दिया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।