पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को दूसरी शादी के मामले में राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
पत्रकार दीपक कुमार ने न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था। शादी के समय अभियुक्ता व उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था। अब इस मामले में संघमित्रा कोर्ट में हाजिर हुई और उन्हें मामले में राहत मिलीं।
विधि संवाददाता, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की बेटी संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। उनपर आरोप था कि धोखे से दूसरी शादी रचाई है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दे दी।
12 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख
साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपये की दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख दी है। उसमें भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा।
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दूसरा विवाह करने का था आरोप
संघमित्रा पर बगैर तलाक (Divorce) के दूसरा विवाह करने का आरोप है। पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था। शादी के समय अभियुक्ता व उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था। यह भी पढ़ें- पुरानी कब्र से एक-एक कर निकलने लगे अजगर के बच्चे, नजारा देख लोगों के उड़े होश
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