Azam Khan News: कोर्ट से सजा के बाद सपा विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त, रामपुर सीट रिक्त घोषित
Azam Khan Disqualified From UP Assembly भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधान सभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
By Umesh TiwariEdited By: Updated: Fri, 28 Oct 2022 07:14 PM (IST)
UP News: लखनऊ, जेएनएन। भड़काऊ भाषण (Hate Speech) देने के मामले में दोषी करार दिए गए सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खां (Azam Khan) की विधानसभा की सदस्यता (Assembly Membership) शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। इस मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। आजम को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। आजम की विधान सभा सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रामपुर सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। अब चुनाव आयोग रामपुर की रिक्त सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा।
आजम खां को तीन साल की सजा
भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए निशांत मान ने सपा महासचिव व रामपुर शहर विधायक आजम खां को गुरुवार को तीन साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 93 मुकदमों में फंसे आजम को यह पहली सजा है। सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सजा के एक दिन बाद ही उनकी विधायकी भी चली गई है।
आजम खां के खिलाफ यह पूरा मामला
वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में आजम खां खुद सपा-बसपा गठबंधन से रामपुर सीट से प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। उन्होंने सात अप्रैल, 2019 को जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी। उनके बयान का वीडियो प्रसारित हो गया था। तब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
सजा सुनाते वक्त कोर्ट की टिप्पणी
भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि आजम खां ने जिन-जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस उद्देश्य से प्रयोग किया, वह विधि की दृष्टि से भड़काऊ, घृणित, समाज को बांटने वाले तथा सरकार व प्रशासन को अपमानित करने वाले हैं। सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले और लोक प्रशांति व लोक क्षेम को हानि पहुंचाने वाले हैं।
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