Swami Prasad Maurya: आपत्तिजनक बयान पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा, मां लक्ष्मी पर की थी टिप्पणी
मां लक्ष्मी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यायालय ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और सात दिनों के अंदर एफआईआर की कॉपी कोर्ट भेजने का आदेश दिया था। इस मुकदमे में अधिवक्ता केके मिश्रा अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह और अधिवक्ता आसिफ अख्तर का वकालतनामा लगा है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मां लक्ष्मी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यायालय ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और सात दिनों के अंदर एफआईआर की कॉपी कोर्ट भेजने का आदेश दिया था।
इस मुकदमे में अधिवक्ता केके मिश्रा, अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह और अधिवक्ता आसिफ अख्तर का वकालतनामा लगा है। अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें बताया कि 15 नवंबर 2023 को एक समाचार पत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने मां लक्ष्मी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज पुलिस द्वारा आख्या तलब की थी।
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